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अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई*

केकडी 26 जून (पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या (2) केकड़ी ने
आरोपी मनोज पुत्र सूरजकरण जाट जाति जाट निवासी
दौलतपुरा थाना बिजयनगर को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित करने का आदेश सुनाया।

प्रकरण में एडवोकेट परवेज नकवी पी०पी० ने बताया कि मुस्तगीस नारायण लाल जाट ने पुलिस थाना
भिनाय में दिनांक 03.09.2020 व 04.09.2020 को इस आशय कि रिपोर्ट की मेरा लड़का
राजेन्द्र की लाश मथानिया से राताकोट के बीच पुलिया पर पड़ी हैं। वो दिनांक 02.सितंबर 2020 को मेरा लड़का राजेन्द्र मोटरसाईकिल से सथाना चौराहा गया था
जंहा से मेंरे गांव का लड़का मनोज व अमरचन्द ने मेरे
लड़के को राताकोट मथानिया पुलिया पर ले जाकर सिर में चोट मारकर अमरचन्द के ट्रेक्टर से राजेन्द्र के ऊपर
चढ़ाकर हत्या कर दी। जिस पर पुलिस थाना भिनाय ने मर्ग रिपोर्ट सं0 18/20 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 251/20 धारा 302-201-34 भारतीय दंड संहिता में
दर्जकर अनुसंधान किया गया।
प्रकरण में आरोपीगण मनोज पुत्र सूरजकरण जाट व अमरचन्द उर्फ गोपा पुत्र रतनलाल जाट दौलत के विरुद्ध
302, 201, 34 भा0द0सं0 के आरोप में
दिनांक 04.09.2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिसके विरूद्ध अपराध प्रमाणित होने पर
आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में दोनों ही मुल्जिम न्यायिक अभिरक्षा केन्द्रीय कारागृह अजमेर में चल रहे है।
प्रकरण में राज्य सरकार की और से पैरवी अपरलोक
अभियोजक राजकीय भिभाषक परवेज नकवी ने पैरवी की और न्यायालय में नकवी ने दलीले दी कि आरोपी
मनोज घटना स्थल पर मौजूद था। उसके मोबाईल की लोकेशन घटास्थल पर ही थी जिसकी पुष्टि टावर
लोकेशन से होती हैं। आरोपी से जब्ती सिंद्ध होती
हैं परस्थिति जनक साक्ष्य आरोपीगण के विरूद्ध हैं जिस पर न्यायालय ने मनोज को धारा 302 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपयों से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया।
आरोपी अमरचन्द को साथ के अभाव में बरी किये जाने
आदेश सुनाया।
प्रकरण में राज्य सरकार की और से अभियोजन द्वारा 36 गवाह प्रस्तुत किये गए एवम 75 दस्तावेज पेश किए गए।

Public bolegi News Network
Author: Public bolegi News Network

PK Rathi-Journalist

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