नई दिल्ली 29 अप्रैल(पी बी न्यूज़ नेटवर्क)सोमवार को दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की लेकिन केजरीवाल को कोई राहत नही मिल पाई।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रही जिनमे वही पुरानी बातें CM को चुनावो के वक़्त गिरफ्तार किया गया चार लोगों के बयानों के आधार पर किया गया।सम्मन जारी करने से अपराधी नही हो जाता।दिन भर दलीलें सुनते हुए मान्य न्यायाधीश ने सिंघवी से पूंछा और कितना टाइम लोगे इस पर सिंघवी ने कहा अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लेन करना बाकी है इस पर सुनवाई कल 30 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई।
सिंघवी की दलीलों के बीच ही जज साहब ने पूंछा सम्मन को क्यो नजर अंदाज किया गया ।जिसका सिंघवी के पास कोई जवाब नही था।जज साहब का यही प्रश्न अब अरविंद केजरीवाल के गले मे हड्डी बन कर अटक चुका है जिसके दूर गामी परिणाम फैसले के रूप में सामने आएंगे ।
गौर तलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इसी तरह ED के सम्मनों को नजर अंदाज किया और इनके विरुद्ध वो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन कंही से उनको राहत नही मिली थी।कोर्ट के आदेश के बाद देशमुख ED के सम्मुख पेश हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया।देशमुख को एक साल से भी ज्यादा समय जेल में रहना पड़ा उसके बाद जमानत मिल पाई थी।
मेरे विचार से यही हाल अब तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल का होगा।
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist