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धोखाधड़ी पूर्वक 4 प्लाट हड़पने बैंक खाते से दो लाख रुपये हड़पने एलानिया धमकियां देने के तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित

केकडी 31 जनवरी (पब्लिक बोलेगीं न्यूज़ नेटवर्क)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकडी श्री रमेश कुमार करोल ने धोखाधड़ी पूर्वक वृद्धा के 4 प्लाट हड़पने एवम उसके बैंक खाते से बिना उसकी अनुमति के लगभग दो लाख रुपये निकालने एलानिया धमकियां देने के तीन आरोपियों के विरुद्ध केकड़ी शहर थाने को मुकदमा दर्ज कर जांच करने एवम जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
बदामी देवी(79)पत्नी श्रवण रेगर निवासी दुर्गापुरा कॉलोनी केकडी तहसील केकडी ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता रोडू मल सोलंकी के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि मैं एक विधवा वृद्धा 79 वर्षीय नाओलाद हु।
अक्सर बीमार रहती हूँ।निरक्षर हूँ केवल हस्ताक्षर करना जानती हूं।मैंने अपनी सेवा सुश्रुषा करने के मकसद से आरोपी संख्या 1 रामलाल पुत्र नाथूलाल रेगर निवासी सदारा तहसील केकड़ी को रखा था जिसने साजिश रचकर मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए मेरे ख़रीदसुदा चार प्लॉटों को अपने नाम बेचान करवा लिया । यह बात मुझे मोहल्ले वालों से पता चली कि प्लॉटों की रजिस्ट्री भतीजे ने अपने नाम करवा ली है।उसके बाद मैंने तहसील जाकर नकल निकलवाई तो उक्त बात सच निकली।इसके साथ ही मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए मेरे ए यू स्माल बैंक के खाते से ए टी एम जारी करवाकर अपने मोबाइल में फोन पे चालू करके लगभग दो लाख रुपये भी निकाल लिए।जीवन प्रमाण पत्र देने के बहाने मुझे तीनो आरोपी बीमारी की हालत में ही 15 सितंबर 2023 को पेंशन कार्यालय ले गए और अनेक कागजो व मशीन पर मेरी अंगूठे की निशानी लगवाई।
तीनो आरोपियों ने साजिश रचकर मेरे साथ धोखधड़ी की।
जब इंन सबकी पूरी जानकारी मुझे मिली तो मैंने 1 जनवरी 2024 को चारों प्लाटों के विक्रय पत्र वापस करवाने की कहा तो तीनों आरोपियों ने कहा कि वो प्लाट हमारे हो गए अब वापस तुम्हारे नाम नही होंगे इस पर मेरे द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कहा तो मुझे तीनो आरोपियों ने एलानिया धमकी दी कि यदि तुम थाने गई तो जिंदा नही बचोगी और किसी को पता भी नही चलेगा कि कंहा गई।इस बारे में मेरे द्वारा सिटी थाना केकडी एवम जिला पुलिस अधीक्षक को भी रिपोर्ट दी गई परंतु कोई कार्यवाही नही होने पर मुझे अदालत की शरण मे आना पड़ा।अतः तीनो आरोपियों के विरुद्ध आई पी सी की धारा 420-506एवम 120 बी के तहत दंडनीय अपराध होने के कारण धारा 156(3)में मुकदमा दर्ज कर जांच हेतु सिटी पुलिस थाना केकडी को भेजे जाने की मांग करती हूं।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने परिवादिया के अधिवक्ता को सुनकर तीनो आरोपीयो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच करने एवम जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश सिटी थानाधिकारी केकडी को दिए।
ये है आरोपी:-
1-रामलाल पुत्र नाथू रेगर निवासी सदारा तहसील केकड़ी।
2-आशाराम कांसोटिया पुत्र प्रह्लाद रेगर निवासीकेकड़ी
3-लालचंद पुत्र मोहलाल रेगर निवासी प्रांहेड़ा तहसील केकड़ी।

Public bolegi News Network
Author: Public bolegi News Network

PK Rathi-Journalist

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