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राष्ट्रपति के सचिव और केरला राज्यपाल व उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा*

नई दिल्ली 26 मार्च(पी बी न्यूज़ नेटवर्क-)केरला सरकार ने राष्ट्रपति के सचिव-केरला राज्यपाल एवम उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव  के विरुद्ध 23 मार्च2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश कर राहत मांगी है।
प्रकरण के तथ्य:-केरला विधान सभा ने 4 बिल पास किये जन्हें राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया परंतु राज्यपाल मोहम्मद आरीफखांन द्वारा बिना कोई कारण बताए लंबे समय 11 से 24 माह से रोका हुवा है और अब राष्ट्रपति के पास भेज दिए गए है जो अब राष्ट्रपति द्वारा लंबित रखे हुए है।इसके कारण राज्य में संघीय ढांचा चरमरा रहा है।केरला सरकार ने याचिका में बताया है कि  विधानसभा द्वारा पास किये गए चारो बिल  केवल राज्य से संबंधित है इनका देश के संघीय ढांचे पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।इसके बावजूद भी राष्ट्रपति द्वारा लंबे समय से बिलो पर स्वीकृति प्रदान नही की जा रही है।
याचिका में राष्ट्रपति व गवर्नर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए है कि संविधान के अनुच्छेद 14 -200-201 का उल्लंघन हो रहा है और कार्यपालिका व्यावत्थापिका और न्यायपालिका में बैलेंस बिगड़ता जा रहा है।इसलिए राहत की मांग उक्त याचिका में की गई है।

Public bolegi News Network
Author: Public bolegi News Network

PK Rathi-Journalist

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