नई दिल्ली 7 मई(पी बी न्यूज़ नेटवर्क)सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच ने तिहाड़ी CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ED और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद फैसले को 9 मई या अगले हफ्ते तक सुरक्षित रख लिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवम Adl सॉलिसिटर जनरल एस बी राजू द्वारा अनेको दलीलें दी गई और कोर्ट से निवेदन किया कि केजरीवाल के लिए विशेष व्यवस्था नही की जावे अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते है।इस दलील के बाद आज कोर्ट में केस पलटा और फैसला सुरक्षित रख लिया गया।इससे आज भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नही मिल पाई।इससे पूर्व जस्टिस खन्ना और तुषार मेहता में जबरदस्त भिड़ंत हुई मेहता ने कहा क्यो केजरीवाल के लिए VIP ट्रीटमेंट !
इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा हम केजरीवाल को एक आम आरोपी की तरह ही देख रहे है आम आरोपी एवम केजरीवाल
में कोई फर्क नही किया जा रहा।इसके बाद बेंच के जज ने केजरीवाल के वकील से पूंछा की अंतरिम जमानत मिलने पर
क्या केजरीवाल CM की तरह काम करेंगे इस पर सिंघवी ने कहा कि एक्साइज विभाग के अलावा सभी काम करेंगे।इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम बिल्कुल नही चाहते कि सरकार के कामो में केजरीवाल की दखलंदाजी हो क्योंकि अंतरिम जमानत केवल लोक सभा चुनावों के कारण आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है CM केजरीवाल को नही।CM की अंतरिम जमानत पर विचार करने का कोई औचित्य नही है हम CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार ही नही करते।
इससे स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी दशा में CM अरविंद केजरीवाल को जमानत पर नही छोड़ सकता है।दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि CM पद से अरविंद केजरीवाल की विदाई तय हो चुकी है।
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist