केकडी 15 जुलाई (पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)
न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने चेक अनादरण के आरोपी सोजी राम धाकड़ पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी धाकड़ रेडीमेड बालाजी कॉमपलेक्स सब्जी मंडी केकड़ी जिला केकड़ी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 5,15,000 रुपया का प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है
परिवादी सुमित कुमार जैन पुत्र नवीन चंद जैन निवासी लाभचंद मार्केट केकड़ी ने माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया कि परिवादी से अभियुक्त सोजीराम धाकड़ घरेलू खर्च हेतु 4,73,000 रुपया एक माह के लिए उधार ले गया इसके बदले परिवादी को एक चेक आईसीआईसीआई शाखा केकड़ी का चेक दिया जो परिवादी ने उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया तो खाता बंद होने के कारण परिवादी को वापस चेक लौटा दिया गया है जिससे परिवादी उक्त रुपया प्राप्त नहीं कर सका जिस पर परिवादी के अधिवक्ता निर्मल चौधरी ने माननीय न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त ने जानबूझकर खाता बंद करवाया है जो परिवादी के साथ बेईमानी व धोखाधड़ी करी है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की परिभाषा में आता है जो दंडनीय अपराध है उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास व 5,15,000 रुपया परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित किया गया ।
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist