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फटाखे बेचने है तो लाइसेंस लेना ही होगा

केकड़ी, 6 सितंबर(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क) – इस वर्ष दीपावली पर आतिशबाजी की अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, केकड़ी ने घोषणा की है कि आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञा पत्र 21 अक्टूबर 2024 से 4 नवंबर 2024 तक के लिए जारी किए जाएंगे। यह अनुमति विस्फोटक नियम, 2008 के तहत दी जा रही है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है।

आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज:

जिला मुख्यालय न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट, केकड़ी में या संबंधित उपखंड कार्यालयों में आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है:

  1. चार प्रतियों में प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट, जिसमें आस-पास के व्यावसायिक स्थलों की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो।
  2. दो नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि।

आवेदन पत्र विस्फोटक नियमों के तहत बनाए गए प्रपत्र में ही प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा और नियमों का सख्ती से पालन हो सके।

प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारी:

जिला मजिस्ट्रेट श्वेता चौहान ने बताया कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें।

दीपावली के दौरान सुरक्षा और अनुशासन पर जोर:

प्रशासन ने इस वर्ष आतिशबाजी की अनुमति के दौरान सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर देने का निर्णय लिया है। आतिशबाजी के लिए दी जाने वाली अनुमति सुनिश्चित करेगी कि केवल नियमों के अनुसार प्रमाणित उत्पादों का ही उपयोग हो और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

Public bolegi News Network
Author: Public bolegi News Network

PK Rathi-Journalist

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