डोडा पोस्त अवैध रूप से रखने का आरोपी कमल उर्फ पप्पू हुवा कोर्ट से दोष मुक्त
केकडी 13 नवंबर(पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)
अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकडी ने डोडा पोस्त तश्करी के आरोपी कमल उर्फ पप्पू जाट को दोष मुक्त करने के आदेश खुले न्यायालय में सुनाए।
विशिष्ट न्यायाधीश केकड़ी कोर्ट सं.1 केकड़ी ने मादक पदार्थ अफीम
- अफीमडोडा पोस्त 2 बोरी में 33 किग्रा रखने के आरोप में श्रीरामपुरा (लापड़ा) के कमल उर्फ
पप्पू जाट पुत्र रतन जाट के रहवासीय मकान बाड़े से बरामदगी के प्रकरण में। - अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित नहीं किये जाने से अभियुक्त कमल उर्फ पप्पू जाट क एन डी पी एस एक्ट
की धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के अपराध से दोष मुक्त किया।
प्रकरण
*दिनांक 21.09.2009 को पुलिस *थाना सरवाड़ के थानाधिकारी रमेश*
तिवाड़ी को रामसिंह चौधरी ने गुप्त सूचना दी कि कमल उर्फ पप्पू
जाट ग्राम श्रीरामपुरा (लापड़ा) में अवैध मादक पदार्थ व हथियार रखता है। पुलिस जाप्ते
के साथ कमल उर्फ पप्पू जाट के घर व बाड़े से तलाशी में दो बोरी में 33 किग्रा अफीम
डोडा बरामद किया तफतीश भिनाय थानाधिकारी शमशेर खां को दी।
कमल उर्फ पप्पू को पुलिस द्वारा गिराफ्तार किया गया। प्रकरण में अभियोजन द्वारा अदालत में 15 गवाहों को परीक्षित करवाया गया एवम 40 दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गए।
बचाव में अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, अशफाक हुसैन, इकबाल
हुसैन एडवोकेट ने अपने तर्कों में बताया कि बरामदगी स्थल का अनन्य कब्जा, भौतिक रूप से अभियोजन ने प्रमाणित
नहीं किया। बोरियां मालखाने में सुरक्षित शील्ड शुदा न्यायालय में पेश नहीं हुई।इन्वेन्टरी में असल इन्वेंटरी में असल माल को बदल दिया जिसके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की
कानूनी नजीरों से तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होकर विशिष्ट
न्यायालय एडीजे संख्या 1केकड़ी के न्यायाधीश ने कमल उर्फ पप्पू जाट निवासी श्रीरामपुरा (लापड़ा) को एन डी पी एस एक्ट
कीधारा 8/15 में दोषमुक्त किया।
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist