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चुनावी रण का बिगुल बजा-आचार संहिता हुई लागू

विधानसभा आम चुनाव 2023
चुनाव आयोग ने की राज्य में मतदान तिथि की घोषणा
आदर्श आचार संहिता लागू

केकड़ी 9 अक्टूबर (पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क)। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मध्य नजर सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा राज्य में मतदान तिथि की घोषणा तथा आदर्श आचार संहिता लागू की गई। जिला कलक्टर केकड़ी श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से सरकारी योजनाओं के प्रचार संबंधी होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने । इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करने एवं किसी की निजी संपत्ति से 72 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री को हटाने के निर्देश जारी किए गए । यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए जिला प्रशासन की वेबसाइट्स पर से भी जनप्रतिनिधियों के चित्रों और प्रचार सामग्री को हटाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर कार्यालय से सोमवार को आचार संहिता लागू होते ही सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार संबंधी होर्डिंग ,फ्लेक्स ,बैनर, पोस्टर आदि हटवाए गए ।

प्रचार सामग्री हटाते हुए कार्मिक
Public bolegi News Network
Author: Public bolegi News Network

PK Rathi-Journalist

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