केकडी 8 नवंबर(पवन राठी)*
*षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी कर बेचैन की गई संपत्ति को दो हिस्सों में अलग-अलग प्लांट बताकर अपने ही परिवार के सदस्यों को कूटरचित दान पात्रों के जरिए दान करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने की आदेश दिए ।*
*मेहरुकला निवासी मेहरबान अली ने एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया था कि नसरुद्दीन खां ने एक आवासीय मकान व मकान का खुलाभाग 2 लाख 48 हजार रुपए में 30 सितंबर 2022 को विक्रय पत्र के जरिए खरीदा था । इसकी सम्पूर्ण राशि अदा कर दी थी । इसके बाद मुल्जिम ने मकान कुछ दिन के लिए घरेलू सामान रखने के लिए लिया । इसी दौरान उसे पता चला कि मुलजिम व अन्य व्यक्तियों के साथ उप पंजीयन कार्यालय में नजर आया है । इस जानकारी के बाद जब वह वहां गया तो पता चला कि मुलजिम ने दो दान पत्र पंजीयन कराए हैं । इसके पश्चात उसने दोनों दान पात्रों की प्रमाणित प्रति ली जिसे देखकर वह हक्का-बक्का रह गया । इसमें मुलजिम नसरुद्दीन ने एक दान पत्र सलीम व दूसरा दान पत्र मोहम्मद असलम के नाम 14 अगस्त 2023 को करवाया ।मुलजिमान ने एक सुनियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र रचकर उसकी बेचैन की गई संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से दो दान पत्र एक ही तारीख को पंजीयन करवाया । दोनों दान पात्रों में अंकित किया कि पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति को संपत्ति का बेचैन नहीं किया । जबकि मुल्जिम ने इसको 30 सितंबर 2022 को बेचैन कर दी थी । उक्त प्रकरण में पुलिस थाना सावर ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर मुल्जिम नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां पर परिवादी मेहरबान अली की ओर से वकील आसिफ हुसैन ने पैरवी करते हुए न्यायालय में विभिन्न तर्क दिए। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने मुल्जिम नसरुद्दीन की जमानत याचिका को खारिज कर मुल्जिम को जेल भेजने के आदेश दिया ।*
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist