केकडी 4 दिसम्बर(पवन राठी– पब्लिक बोलेगी न्यूज़ नेटवर्क )
*आम मुस्लिम समाज ग्राम बघेरा के सेक्रेटरी अनवर अली ने न्यायालय में एडवोकेट आसिफ हुसैन के जरिए परिवाद पेश कर बताया था कि पूर्व में कब्रिस्तान हेतु कनोज रोड पर औलिया बाबा की दरगाह के पास भूमि आवंटन हुई थी । जिस पर सलीम, तौसीफ ,इस्लाम ,शाहरुख, सद्दाम, रज्जाक की नियत खराब हो गई । उक्त लोग आए दिन उक्त आम मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर तोड़फोड़ करते रहते हैं तथा कब्रिस्तान के बोर्ड को उखाड़ कर ले जाते हैं । इस संदर्भ में पूर्व में भी उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था । 8 नवम्बर 2016 को हम आम मुस्लिम समाज ने तहसीलदार केकड़ी से पूछकर पटवार हल्का ग्राम बघेरा को ले जाकर कब्रिस्तान आम मुस्लिम समाज के नाम से पुनः बोर्ड लगाया । इसकी जानकारी मिलते ही दिन में करीबन दो- ढाई बजे मुलजिमान कब्रिस्तान में लकड़ियों से , सरियों से लेस होकर आ गए और कब्रिस्तान के लगे बोर्ड को सरियों से उखाड़ दिया और बोर्ड में सरियों से छेद करके वहां से चले गए । उक्त घटना कई लोगों ने देखी तथा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक अजमेर को उक्त घटना की शिकायत जरिए रजिस्टर्ड ए.डी की किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया । उक्त प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करते हुए प्रकरण में न्यायालय में एफ.आर लगाकर पेश कर दी । उक्त एफ.आर में परिवादी के वकील आसिफ हुसैन ने न्यायालय के समक्ष विरोध याचिका पेश कर न्यायालय में कई तर्क प्रस्तुत किए गए । उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने वकील आसिफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त पांच मुलजिमानो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 427 ,149 ,143 में प्रसंज्ञान लेकर कर मुलजिमानो को तलब करने के आदेश दिए ।*
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist