केकडी 24 अक्टूबर(पवन राठी)*
*अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश संख्या एक केकडी ने एन डी पी एस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर सात साल के कारावास एवम 50 हजार के जुर्माने से दंडित करने के आदेश पारित किए है।*
*प्रकरण*
*दिनांक 21मार्च 2011 को थानाधिकारी भिनाय सूर्यभान को थाना क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती करने की सूचना मिली थी।इस पर थानाधिकारी ने मौके पर पंहुच जांच पड़ताल की इस पर गेहूं की फसल में बीच बीच मे अफीम के 340 पौधे बरामद हुए।आरोपी शंकर सिंह पुत्र उगमा रावत संतोषजनक जवाब नही दे पाया और नही कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाया।*
*पुलिस द्वारा अफीम के 340 पौधों को जप्त करके एन डी पी एस एक्ट की धारा 8/18 में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त शंकर पुत्र उगमा रावत के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।*
*सरकार की और से लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी ने पैरवी करते हुए अनेक तर्क एवम साक्ष्य पेश किए जिनसे सहमत होते हुये विद्वान अपर जिला एवम सेशन न्यायाधीश जयमाला ने आरोपी को एन डी पी एस के तहत दोषी मानते हुए 7 साल के कारावास एवम 50 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया।50 हजार का जुर्माना अदा नही करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भी होगा।*
Author: Public bolegi News Network
PK Rathi-Journalist