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अफीम पिस्टल व कारतूस के आरोपी  के विरुद्ध आरोप सिद्ध नही-अदालत ने किया बरी*

केकडी 12 नवंबर (पवन राठी)*
*अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश संख्या एक केकडी ने पिस्टल व कारतूस के आरोपी दौलत राम जाट को दोषमुक्त(बरी)करने का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया।*
*आर्म्स  व एन डी पी एस एक्ट के मुकदमे में विशिष्ट न्यायाधीश केकड़ी कोर्ट सं.1 द्वारा अफीम*
*पिस्टल कारतूस के प्रकरण के आरोपी दौलतराम जाट पुत्र शिवराज* *जाट निवासी सराणा पुलिस थाना*
*सराना जिला-अजमेर को NDPS एनडीपीएस एक्ट के आरोप धारा 8/18 व आर्म्स एक्ट धारा  3/25*
*के आरोपों में अभियोजन की सर्च* *व अन्वेषण की कडियों में त्रुटियां पाये जाने का लाभ देते हुए*
*आरोपी को दोष मुक्त किये जाने का निर्णय सुनाया है।*
*प्रकरण के अनुसार  थानाधिकारी  पुलिस थाना सरवाड दिनेश कुमावत को मुखबिर की*
सूचना दिनांक 12.03.2013 को मिली कि सराना में दौलतराम जाट अफीम बेच रहा है*
*जिसको पकड़ने हेतु जाप्ते के साथ थानेदार साहब ने सराना में दौलत राम के कब्जे से*
*अफीम व देशी पिस्टल व कारतूस बरामद किये। तफतीस भिनाय एसएचओ सुगनसिंह को सुपुर्द की।*
*सर्च व तफतीश में आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना,* *एफएसएल रिपोर्ट का गलत*
*निष्कर्ष व माल सीलशुदा प्रमाणित* *नहीं किये जाने के सम्बन्ध थे।* *अभियुक्त के बचाव*
*अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन अशफाक* *हुसैन, इकबाल हुसैन एडवोकेट ने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों*
*की नजीरों से तर्क प्रस्तुत किये,* *जिनसे सहमत होकर विशिष्ट*
*न्यायालय एडीजे-1 केकड़ी के द्वारा अभियुक्त दौलतराम जाट निवासी सराना को दोषमुक्त किये जाने का निर्णय सुनाया गया।*

Public bolegi News Network
Author: Public bolegi News Network

PK Rathi-Journalist

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